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दीनदयाल पुनर्वास सहायता योजना 2021 – Dindayal Punarnava Sahayata Yojana Online Application Form

प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना 2021

भारत सरकार ने देश के विकलांग नागरिकों के लिए दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme) का आयोजन किया है। हमारे समाज में विकलांगों को अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा ही संघर्ष करना पढता है। इस योजना का उद्देश्य ही यह है के विकलांग लोग देश में अपनी पहचान बना सकें और उन्हें समाज में विशेष सम्मान और स्थान प्राप्त हो। ​प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांगों को दिव्यांग का नाम दिया है

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) के तहत स्वसहायता समूहों (NGOs) के सहयोग से स्कूल के समय से ही विकलांगों को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिससे वे लोग जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना वे डट कर और आसानी से कर सकें। साथ ही जीवन के विभिन्न परिस्थतियों में भी सहयोग प्रदान किया जायेगा ताकि एक विकलांग भी सामान्य जीवन यापन कर सकें।

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योजना का नाम                      दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना – Deendayal Disable Rehabilitation Scheme (DDRS) 2021
योजना का प्रकारकेंद्रीय योजना
योजना की शुरुआतवर्ष 1999
लाभविकलांगों को NGO की सहायता 
लाभार्थी सभी दिव्यांग 

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  • आवेदक को इस योजना के तहत शुरू किये गये NGO, विशेष स्कूल और अन्य संस्थानों से संपर्क करना होंगा।
  • जो NGO इस योजना का लाभार्थी बनने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वह सबसे पहले राज्य सरकार के संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को इसका प्रस्ताव दें।
  • संगठन/संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नामित राज्य आयुक्तों, राष्ट्रीय संस्थानों से भी संपर्क कर सकते हैं।
  • यहाँ जरूरी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकार के पास भेज देती है।
  • इसके बाद उस राज्य सरकार से सम्बंधित राज्य स्तरीय बहु-विषयक अनुदान सहायता समिति को अनुमोदन कर दिए जाने के बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाता है।
  • अनुदान सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मंत्रालय की वेबसाइट पर आमंत्रित किये जाते हैं।

दीनदयाल पुनर्वास सहायता योजना की विशेषताएं – Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) features

  • Deendayal Disable Rehabilitation Scheme (DDRS) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है।
  • इस फण्ड का आवंटन राज्य सरकारों और जिला अधिकारियों की मदद से NGOs को दिया जाता है।
  • दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 600 NGOs को अनुदान जारी किया जाता है।
  • इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 90% तक अनुदान की राशि प्रदान की जा सकती है।
  • किसी भी NGOs को इस योजना के तहत कार्य करने के लिए कम से कम 2 वर्षों का रजिस्ट्रेशन होने के साथ-साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी और राज्य सरकार से सिफारिश की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके अनुमोदन से ही NGOs का सत्यापन होता है।

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) – कार्य व उद्देश्य

  • दिव्यांगों को समाज में सम्मान और सुरक्षा प्रदान करवाना।
  • विकलांगों की विशेष देखभाल और चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।
  • क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के सही आंकड़े एकत्रित कर डाटा सरकार के समक्ष रखना।
  • विकलांगों की पहचान कर उनतक उनकी आवश्यकता के उपकरणों की सप्लाई और उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • विकलांगों के लिए शिक्षा और व्यवसाय के सही अवसर उपलब्ध कराना। इसके लिए आवश्यक हो तो लोन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।
  • बाढ़, तूफ़ान जैसे आपदा की स्थिति में विकलांगों को सुरक्षित बाहर निकालना।
  • विकलांग व्यक्तियों के लिए बस, ट्रेन पास और टिकट के लिए सही व्यवस्था करवाना।
  • विकलांग व्यक्ति के परिवार के सदस्य को परामर्श और सलाह देना।

 

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